![पश्चिम बर्दवान के जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मतगणना पर सर्वदलीय बैठक, मतगणना एजेंटों पर नए दिशानिर्देश 1 IMG 20240531 WA0004](https://citytodaynews.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240531-WA0004-1024x458.jpg)
आसनसोल : आसनसोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना शुक्रवार को आसनसोल पश्चिम बर्दवान जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र की उपस्थिति l आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड या एडीए के सम्मेलन कक्ष में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है। उस बैठक में पश्चिम बर्दवान जिला प्रमुख और आसनसोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर या आरओ एस पोन्नवलम उपस्थित थे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय पाल, आसनसोल उपमंडल मजिस्ट्रेट (सदर) विश्वजीत भट्टाचार्य, आसनसोल के सात विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ, प्रशासन और उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के चुनाव एजेंट और उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए। दिन की बैठक में जिलाधिकारी ने प्रत्याशियों के चुनाव एजेंटों और उनके प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से बताया कि मतगणना के दिन चुनाव आयोग के निर्देशानुसार क्या किया जा सकता है और क्या नहीं l इस दिन मतगणना के संबंध में चुनाव आयोग के सभी निर्देशों की जानकारी दे दी गयी है l पुनर्मतगणना के दौरान राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के गणना एजेंट कौन नहीं हो सकते, इसके लिए गुरुवार को चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आज की बैठक में जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी l
![पश्चिम बर्दवान के जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मतगणना पर सर्वदलीय बैठक, मतगणना एजेंटों पर नए दिशानिर्देश 2 Screenshot 20240531 154839](https://citytodaynews.com/wp-content/uploads/2024/05/Screenshot_20240531_154839-1024x473.jpg)
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग ने अपने नये दिशा-निर्देश में कहा है कि किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त या प्रायोजित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं मतगणना एजेंट नहीं हो सकते हैं l आयोग ने अपने नए निर्देश में कहा कि इसी तरह कर्मचारी भी मतगणना एजेंट नहीं हो सकते। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी सजा देने की बात आयोग के आदेश में कही गयी है l जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि मतगणना के दिन एजेंट सुबह साढ़े पांच बजे से पहले मतगणना केंद्र पर पहुंच जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि पोस्टल बैलेट पेपर साढ़े पांच बजे स्ट्रांग रूम से काउंटिंग टेबल पर ले जाए जाएंगे l फिर गणना शुरू होगी l यह गिनती खत्म होने के बाद ईवीएम से गिनती शुरू होगी l सभी मामलों में अतिरिक्त 10 मिनट की अनुमति दी जा सकती है। उससे ज्यादा नहीं l कुल 12 से 14 राउंड की गिनती होगी l सब कुछ ठीक रहा तो दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के बीच काउंटिंग खत्म हो जाएगी l आज की बैठक में कहा गया कि बिना वैध अनुमति के कोई भी व्यक्ति या कोई भी वाहन मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है l