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हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सी आई डी ने शाहजहां को सी बी आई को नहीं सौंपा

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हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को नहीं मिली l मंगलवार शाम सात बजे तक इंतजार के बावजूद सीआइडी ने संदेशखाली का ‘बाघ’ केंद्रीय जांच एजेंसी को नहीं सौंपा l उनका तर्क है कि राज्य इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गया है। नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर यह तय होगा कि शेख शाहजहां की कस्टडी किसके पास होगी। संदेशखाली मामले की जांच का प्रभारी कौन होगा, इसे लेकर लंबे समय से भारी तनाव बना हुआ है। ईडी की शुरुआत से ही मांग थी कि जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए, क्योंकि राज्य पुलिस अगर जांच करेगी तो वह पक्षपातपूर्ण हो सकती है, इसकी मांग बार-बार कोर्ट में की जाती रही है l बाद में इस बात पर विवाद पैदा हो गया कि शेख शाहजहाँ को कौन गिरफ्तार करेगा। आख़िरकार कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने संदेशखाली के “बाघ” को गिरफ्तार कर लिया l वह फिलहाल सीआईडी ​​की हिरासत में हैं। ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट ने नजत और बनगांव थाने के तीन मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है l आदेश था कि शेख शाहजहां को आज मंगलवार शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंप दिया जाए। इसी के आधार पर दोपहर में सीबीआई के अधिकारी भवानी भवन पहुंचे l उन्होंने लगभग ढाई घंटे तक इंतजार किया, लेकिन शाहजहाँ को हिरासत में नहीं ले सके। सीआईडी ​​सुप्रीम कोर्ट में राज्य के मामले का उपयोग करके शाहजहाँ को अपनी हिरासत में रख रही है। संयोग से, उच्च न्यायालय द्वारा संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को दिए जाने के बाद राज्य इस आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में गया। वहीं ईडी द्वारा शाहजहां शेख की संपत्ति को जब्त करने की भी ख़बर मिल रही है l

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