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ED की बड़ी कार्रवाई: पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाले में 163 करोड़ की संपत्ति अटैच!

कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल के स्टाफ भर्ती घोटाले में कार्रवाई करते हुए 163.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह संपत्तियां मुख्य बिचौलिया प्रसन्न कुमार रॉय, उनकी पत्नी काजल सोनी रॉय, और उनकी कंपनी श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर थीं।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, अटैच की गई संपत्तियों में पांच होटल/रिसॉर्ट शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • चलनकिता रिसॉर्ट (श्यामपुर, हावड़ा)
  • रॉयल बंगाल रिसॉर्ट (सुंदरबन)
  • होटल मीलि (रूबिना) (दिघा)
  • होटल मुर्ति (जलपाईगुड़ी)
  • बैंबू विलेज रिसॉर्ट (अलीपुरद्वार)

इनके अलावा, कंपनी और संबंधित व्यक्तियों के नाम पर 230 से ज्यादा जमीन के टुकड़े, 29 फ्लैट/ऑफिस/दुकानों की भी संपत्ति अटैच की गई है। यह संपत्तियां विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं और इनका बाजार मूल्य 163 करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है।

भर्ती घोटाले का पूरा मामला

सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में इस बात का खुलासा हुआ था कि पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) के अधिकारियों ने ग्रुप ‘C’ और ‘D’ स्टाफ की नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा कर योग्य उम्मीदवारों की जगह नीचे रैंक वाले और अपात्र उम्मीदवारों को नियुक्त किया। 3432 लोगों को अवैध तरीके से नौकरी दी गई थी। इन नियुक्तियों में बिना किसी पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पहले भी 230.6 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के असिस्टेंट टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स भर्ती घोटाले में 151 करोड़ रुपये की संपत्तियों को भी अटैच किया गया है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में इन भर्ती घोटालों से जुड़े मामलों में अब तक 544.8 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं।

इस मामले में ED ने प्रसन्न कुमार रॉय और WBSSC के तत्कालीन सलाहकार शांतिप्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया है, और दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

ghanty

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