पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण करने वालों को होगी कड़ी सजा, नया कानून लाने की तैयारी!

कोलकाता: हाल ही में गार्डेनरिच में अवैध रूप से बने बहुमंजिला भवन के गिरने से हुए हादसे के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए सख्त कानून लाने का फैसला किया है। राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में 25 नवंबर से एक नया बिल पेश किया जाएगा, जिसमें अवैध निर्माण करने वाले प्रमोटरों के लिए बिना जमानत सजा का प्रावधान होगा। इस कदम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अवैध निर्माण करने वाले प्रमोटरों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

बिल का उद्देश्य

यह नया बिल खासकर उन प्रमोटरों पर शिकंजा कसने के लिए लाया जा रहा है, जो नियमों की अनदेखी कर अवैध इमारतें बनाते हैं, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ती है। इस संशोधन बिल के तहत, अवैध निर्माण करने वाले प्रमोटरों को गैर-जमानती धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा। इसका अर्थ है कि अवैध निर्माण में लिप्त प्रमोटर अब आसानी से जमानत नहीं पा सकेंगे और उन्हें कठोर सजा भुगतनी होगी।

विधानसभा में बिल की प्रस्तुति

इस बिल को पहले कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के बिल्डिंग विभाग ने मसौदा तैयार किया था, जिसे राज्य के पुर और नगरीकरण विभाग की मंजूरी के बाद विधायिका में पेश करने की तैयारी है। यदि यह बिल विधानसभा में पारित हो जाता है, तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे कानून का रूप दिया जाएगा, जिससे पूरे राज्य में इसे लागू किया जा सकेगा।

गार्डेनरिच हादसे का असर

गार्डेनरिच में अवैध निर्माण के कारण हुए हादसे ने नगर निगम और प्रशासन पर सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ा दिया था। इस घटना में कई लोग घायल हुए थे, और कोलकाता नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए थे। यह हादसा कोलकाता बंदर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, जिसका प्रतिनिधित्व मेयर फिरहाद हाकिम करते हैं। इसके बाद नगर निगम ने अवैध निर्माण रोकने के लिए इस नए कानून की जरूरत महसूस की।

उम्मीदें और सुरक्षा

इस बिल के पास होने के बाद यह कानून पूरे राज्य में लागू हो जाएगा, जिससे अवैध निर्माण में लिप्त प्रमोटरों को सख्त सजा दी जा सकेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस नए कानून से राज्य में अवैध निर्माण पर प्रभावी रोक लगेगी और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे राज्य में अवैध निर्माण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव किया जा सकेगा।

ghanty

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