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ACP का दुरुपयोग: 3 महीने में 234 मामले, 221 गिरफ्तारियां

आसनसोल : पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने अलार्म चेन पुलिंग (ACP) के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। यह सुरक्षा सुविधा यात्रियों की आपातकालीन सहायता के लिए है, लेकिन हाल के महीनों में इसका अनावश्यक रूप से उपयोग तेजी से बढ़ा है। सितंबर-नवंबर 2024 के बीच 234 मामले दर्ज हुए, जिनमें 221 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि इस सुविधा का उपयोग केवल आपात स्थितियों में ही करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी।

ACP दुरुपयोग: असुविधा और कानून उल्लंघन का कारण

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग दंडनीय अपराध है।
सजा में शामिल है:

  • 1 साल तक की जेल।
  • ₹1,000 का जुर्माना।
  • दोनों दंड।

रेलवे के अनुसार, ACP दुरुपयोग से केवल एक ट्रेन ही नहीं, बल्कि अन्य ट्रेनों की समय-सारिणी भी बाधित होती है। हजारों यात्री अनावश्यक देरी का शिकार होते हैं।

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दुरुपयोग के सामान्य कारण:

  1. स्टेशन पर न उतर पाने की स्थिति:
    • कई यात्री नींद पूरी न होने की वजह से अपने स्टेशन पर उतरना भूल जाते हैं।
    • ट्रेन को रोकने के लिए अंतिम क्षण में चेन खींचते हैं।
  2. सामान गिरने की घटनाएं:
    • यात्रियों द्वारा खिड़की के पास रखा मोबाइल या अन्य सामान गिरने पर चेन खींची जाती है।
    • यह समस्या लापरवाही के कारण होती है।

रेलवे की अपील:

रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ACP का दुरुपयोग बंद करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।
सुझाव:

  • यात्रा के दौरान अपने सामान को संभालकर रखें।
  • नींद पूरी करें और समय पर स्टेशन पर उतरने के लिए अलार्म सेट करें।
  • ACP का उपयोग केवल आपातकालीन स्थितियों में करें।

रेलवे की सख्त चेतावनी:

रेलवे ने स्पष्ट किया कि ACP का अनावश्यक उपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर अतिरिक्त जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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