कोलकाता: कोलकाता नगर निगम (KMC) ने शहर भर में इमारतों की छतों पर चल रहे सभी रेस्टोरेंट्स और वाणिज्यिक निर्माणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। बिल्डिंग रूल 117/4 के तहत अब कोई भी व्यक्ति छत को बेचेगा नहीं और न ही व्यवसायिक गतिविधि चलाएगा।
KMC अब इन रेस्टोरेंट मालिकों को आधिकारिक नोटिस जारी करेगी। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
🔥 ‘स्टीफन कोर्ट अग्निकांड’ से सबक लें: मेयर फिरहाद हकीम
मेयर फिरहाद हकीम ने कहा,
“सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार नहीं हो सकता, नागरिकों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। आज हम साफ कर देना चाहते हैं — छत और सीढ़ियों की खरीद-बिक्री और इन पर अवैध व्यवसाय अब नहीं चलेगा।”
उन्होंने याद दिलाया कि कैसे स्टीफन कोर्ट अग्निकांड में बंद निकास और अवरुद्ध छतों के चलते कई जानें गई थीं।
📋 15 दिनों में सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट सौंपेगी हाई लेवल कमेटी
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर सभी विभागों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो सोमवार और मंगलवार को बैठक कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी।
मग्मा हाउस जैसी कई इमारतों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है जहां सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया।
⚠️ अवैध गोदाम और धर्मशालाओं में व्यावसायिक उपयोग पर भी होगी सख्ती
फिरहाद हकीम ने यह भी चेतावनी दी कि अवैध गोदाम और धर्मशालाओं में व्यावसायिक उपयोग पर भी अब बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय थानों को ऐसे स्थानों की सूची सौंपने का आदेश दिया गया है।













