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बंगाल के इस जिले में विदेशी और मिक्स-ब्रीड कुत्तों के लिए अनिवार्य होगा पेट लाइसेंस, सितंबर से नियम लागू

हावड़ा : हावड़ा में अब विदेशी नस्ल और मिक्स्ड नस्ल के कुत्तों के लिए पेट लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. हावड़ा नगर निगम सितंबर से यह नियम लागू करने जा रहा है. इस कदम का उद्देश्य पालतू पशुओं को नियंत्रित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है.

नियम के अनुसार कुत्तों के लिए एंटी-रेबीज वैक्सीन का अद्यतन प्रमाणपत्र और मालिक का आधार कार्ड जरूरी होगा. लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा. वार्षिक शुल्क 150 रुपये रखा गया है, जिसे हर साल नवीनीकृत करना होगा. नगर निगम का कहना है कि शुरू में नियम तोड़ने वालों को जागरूक किया जाएगा और फिर आगे कार्रवाई की जाएगी.

पेट लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा

हावड़ा के मुख्य नगर प्रशासक डॉ. सुजॉय चक्रवर्ती ने बताया कि शुरुआत में यह नियम विदेशी और मिक्स्ड नस्ल के कुत्तों पर लागू होगा. बाद में इसे पालतू या विदेशी पक्षियों पर भी लागू करने की योजना है. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कोलकाता नगर निगम की तर्ज पर शुरू की जा रही है, जहां इसे पहले ही लागू किया गया है.

क्या कहते हैं डॉग लवर्स

डॉग लवर और एक्टिविस्ट रुपिंदर सिंह परमार ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा कदम है लेकिन जरूरी है कि नियमों को सख्ती से लागू भी किया जाए. वहीं शिह त्जू नस्ल के कुत्ते की मालिक डॉ. पियाली घोष ने चिंता जताई कि क्या यह लाइसेंस गुमशुदा पालतू जानवर की खोज में वास्तव में मददगार साबित होगा.

सख्ती से लागू किया जाएगा नियम

हावड़ा नगर निगम इस अभियान को पशु क्रूरता रोकने और विदेशी नस्ल के कुत्तों से जुड़ी जोखिमों को कम करने के लिए चला रहा है. जल्द ही इसके तहत जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा.

ghanty

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