दुर्गापुर (प्रेम शंकर चौबे) : दुर्गापुर के शोभापुर में स्थित निजी मेडिकल कॉलेज की MBBS छात्रा के साथ हुई वारदात गैंगरेप ही है। अब तक गिरफ्तार सभी 6 आरोपी इस कृत्य में शामिल पाए गए हैं। इनमें से सिर्फ एक आरोपी ने छात्रा के साथ कुकृत्य (यौनाचार) किया है, बाकी अन्य की भूमिका जांची जा रही है। पूरे मामले का खुलासा होना अभी बाकी है। इस तथ्य की पुष्टी स्वयं पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अभिषेक गुप्ता ने की।
डीसीपी (पूर्व) अभिषेक गुप्ता के शब्दों में- ”मामला गैंगरेप का ही है, केवल एक आरोपी द्वारा छात्रा पर यौन हमला (It is gang rape. But penetrative assault is by 1 person) किया गया है।”
डीसीपी के खुलासे के बाद यह तथ्य साफ हो गया है कि छात्रा के साथ दुराचार या दुष्कर्म को अंजाम देने वाला शख्स एक ही युवक है, जबकि बाकी अन्य आरोपियों ने परिस्थित के अनुसार इस वारदात में सहयोग किया है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर (CP) के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बंगाल सहित पूरे देश की मीडिया यह प्रसारित कर रही है कि यह वारदात गैंगरेप नहीं हैं, जो कि भ्रामक है।
अब विस्तार से जानते हैं कि कानून क्या कहता है?
🔹 1. “Gang Rape” की कानूनी परिभाषा (भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 70, पूर्व में IPC की धारा 376D) मतलब- समूह में किया गया बलात्कार
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70 कहती है कि: “जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही महिला के साथ समूह में या सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं, तो वह gang rape कहलाता है।”
इसका मतलब यह है कि: यदि दो या अधिक लोग किसी महिला के साथ एक ही घटना/स्थिति में सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं, तो यह gang rape कहलाएगा, भले ही वास्तविक penetrative assault (प्रवेशन) किसी एक व्यक्ति ने किया हो।
🔹 2. “साझा मंशा” (Common Intention) का सिद्धांत
कानून यह मानता है कि अगर कई लोगों ने: युवती को काबू करने, कपड़े उतारने, जगह तय करने, या किसी भी तरह से उस कृत्य को संभव बनाने में मदद की, तो सभी लोगों की साझा मंशा (common intention) मानी जाएगी। इसलिए भले ही penetration (यौनक्रिया) केवल एक ने किया हो, फिर भी सभी पर gang rape (Section 70 BNS) लगेगा।
🔹 3. उदाहरण : मान लीजिए 6 लोग किसी छात्रा को पकड़कर जंगल में ले जाते हैं, और उनमें से केवल 1 व्यक्ति ने penetration (यौनाचार) किया। लेकिन बाकी 5 ने मिलकर छात्रा को रोका-काबू किया, धमकाया, निर्जन स्थान पर ले गए, कपड़े उतारे या कृत्य में सहमति दी- तो सभी 6 आरोपियों पर गैंगरेप का मामला होगा।
🔹 4. अदालत में क्या देखा जाता है : कोर्ट यह देखेगी कि क्या घटना सामूहिक रूप से की गई थी? क्या अन्य अभियुक्तों की भूमिका अपराध को संभव बनाने में थी? क्या सभी का common intention था?
अगर इन सवालों के जवाब “हाँ” हैं, तो धारा 70 (Gang Rape) लागू होती है।
सारांश:
👉 यदि एक व्यक्ति ने penetrative assault किया, लेकिन बाकी लोग भी उस अपराध में सक्रिय रूप से शामिल थे या उन्होंने सहायता की, तो सभी पर Gang Rape (70 BNS) लगाया जा सकता है।
👉 अगर केवल एक व्यक्ति था और बाकी का कोई रोल नहीं था, तब केवल Section 63 (Rape) लागू होगा, 70 नहीं।
1) कानून का सार (संक्षेप में)
धारा 70 (BNS) — जब एक महिला के साथ समूह में बलात्कार किया जाए तो प्रत्येक सदस्य को gang rape के तहत अपराधी माना जाएगा। इस्तेमाल में आने वाले शब्दों पर कानून और न्यायप्रणाली ने यह स्पष्ट किया है कि यह केवल “एक साथ शारीरिक कृत्य” तक सीमित नहीं, बल्कि समूह की साझा मंशा (common intention) और उस कृत्य को संभव बनाने में भागीदारी को भी शामिल करता है।
2) धारा 70 के मुख्य घटक (Elements) — क्या साबित होना चाहिए
. एक महिला का शारीरिक/यौन शोषण (rape) — घटना में कम से कम एक बार penetration/penetrative act हुआ हो (जहाँ विधि परिभाषा लागू होती है)।
. समूह (group) या समूह की सामान्य/साझा मंशा — दो या अधिक व्यक्तियों का एक साथ/सामूहिक रूप से शामिल होना, या ऐसा व्यवहार जिससे यह स्पष्ट हो कि सभी का उद्देश्य वही कृत्य पूरा करना था (उदाहरण: पकड़ना, धमकाना, जबरन, सहायता-प्रदान आदि)।
. सहयोग/सहभागिता — जिन लोगों ने सीधे penetration नहीं भी किया, पर जिनका योगदान अपराध को अंजाम देने में सहायक था (रोकना, डराना, देखभाल करना, स्थान मुहैया कराना आदि), उनपर भी 70 लग सकता है।
कुल मिलाकर: penetrative act का होना + उस कृत्य को सफल करने के लिए multiple लोगों की साझा भूमिका / सामान्य इरादा — ये दोनों बातें साबित होनी चाहिए।
3) सज़ा (Punishment)
धारा-गत सज़ा आमतौर पर कठोर कारावास कम से कम 20 वर्ष से लेकर आजीवन (life imprisonment) तक और जुर्माना (fine) की व्यवस्था है; जुर्माना पीड़िता के चिकित्सा/पुनर्वास में दिया जाना चाहिए। (सरकारी/कानूनी संहिताओं और संशोधनों के बाद यह व्यवस्था स्पष्ट है)।
4) अभियोग/दायरे — क्या अन्य धाराएँ भी लग सकती हैं?
Gang rape के अलावा अक्सर आरोपों में जोड़े जाते हैं: आपराधिक षड्यंत्र (criminal conspiracy), अपराध में सहायता/प्रोत्साहन (abetment), Section 114A Evidence Act जैसी धाराओं के तहत कुछ स्थितियों में सहमति न होने का प्रेसीम्पशन (presumption) आदि — यह केस पर निर्भर करता है।
5) यदि एक व्यक्ति ने penetrative assault किया हो लेकिन कई गिरफ्तार हों — BNS के अंतर्गत कैसे देखा जाएगा?
यदि penetrative assault केवल 1 व्यक्ति ने किया, लेकिन 6 लोग गिरफ्तार हुए हों, तो उन सभी पर Section 70 (Gang rape) लग सकती है, यह सिद्ध करना होगा कि बाकी अभियुक्तों ने उस कृत्य को संभव बनाने में साझा मंशा (common intention) से भाग लिया हो या सहयोग किया हो। यानी उसी सिद्धांत को BNS भी स्वीकार करती है।
✔️ सिद्धांत (legal principle) — साझा मंशा / भागीदारी
BNS में हर अपराधी वही दोषी माना जाएगा जिसने अपराध करने की मंशा से हिस्सा लिया हो। (BNS में “abetment”, “conspiracy”, “attempt” आदि प्रावधान हैं)
अगर यह साबित हो जाये कि बाकी लोगों ने उस घटना में संरक्षण दिया, मदद की, सुविधा प्रदान की, डराया, महिला को दबाया, बाहर से समर्थन किया— तो उन्हें भी gang rape के अपराध में शामिल माना जाएगा।
उदाहरण के लिए, यदि उन 6 में से पाँच ने छात्रा को जंगल में ले गए, महिला को रोका, धमकाया या अन्य तरह से क्रिया को सफल बनाने में सहायता की, तो उनका कृत्य “सहयोग करने वाला” माना जाएगा और वे Section 70 के अंतर्गत दायित्व की सीमा में आ सकते हैं।
6) कुछ हालिया/प्रमुख निर्देश (Case law / Judicial trends) —
सुप्रीम कोर्ट ने (संदर्भ: हालिया मामलों की रिपोर्टिंग, May 2025 सहित) यह रेखांकित किया है कि “एक का penetrative act होना अन्य सभी पर दोषारोपण के खिलाफ बाधा नहीं है, यदि समूह की साझा मंशा सिद्ध हो” — यानी joint liability पर मजबूती से स्टैंड लिया जा रहा है।
कई उच्च न्यायालयों/न्यायालयों ने कहा है कि केवल किसी की मौजूदगी पर्याप्त नहीं — परन्तु उस मौजूदगी का स्वरूप (रोकना, दबाना, सहयोग आदि) यदि दिखाई दे तो उसे भी दोषमूलक माना जाएगा।
बहरहाल, अब देखना यह है कि पुलिस कब पूरे वारदात का खुलासा करती है। किसने घटना को अंजाम दिया और बाकियों की भूमिका उसमें क्या रही? उपर के तथ्यों से यह साफ होता है कि दुर्गापुर की वारदात गैंगरेप ही है।