दुर्गापुर गैंगरेप : पीड़िता के वकील का दावा- घटना ‘पूर्व नियोजित’, सहपाठी ही मास्टरमाइंड

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दुर्गापुर : दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में अब पीड़िता के वकील ने एक विस्फोटक दावा किया है। उनके अनुसार, ‘गैंगरेप की यह घटना पूर्व नियोजित थी। पीड़िता का सहपाठी ही इसका मास्टरमाइंड है।’ घटना में सभी 6 लोगों को बुधवार को दुर्गापुर उपजिला न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों की ओर से, लीगल एड सर्विसेज़ की वकील पूजा कुर्मी ने भी आरोपियों को निर्दोष बताते हुए ज़मानत की अर्ज़ी लगाई थी। अतिरिक्त मुख्य सत्र न्यायाधीश राजीव सरकार की अदालत ने आरोपियों की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद, अदालत ने सहपाठी समेत सभी आरोपियों को 27 अक्टूबर तक जेल में रखने का आदेश दिया।

आरोपियों को पहले से जानता था वासिफ

पीड़िता के वकील ने दावा किया कि बलात्कार की योजना बनाकर लड़की को कॉलेज से बाहर ले जाया गया था। उन्होंने कहा, ‘घटना में गिरफ्तार किए गए पाँचों लड़के सहपाठी को पहले से जानते थे। सहपाठी स्थानीय गाँव में इबादत करने जाता था।’ वहीं से सहपाठी वासिफ अली की मुलाकात आरोपियों से हुई।

दो आरोपी सरकारी गवाह बनने को तैयार

दूसरी ओर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वकील बिवास चटर्जी ने कहा, ‘इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। दोषियों को सजा दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। घटना के छह आरोपियों पर विभिन्न आरोप हैं।’ गौरतलब है कि मंगलवार को दुर्गापुर उपजिला न्यायालय में अतिरिक्त मुख्य सत्र न्यायाधीश राजीव सरकार के समक्ष दो आरोपियों के बयान दर्ज किए गए हैं। वे दोनों आरोपी (शफीक और रियाजुद्दीन) सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। अब अदालत के अंतिम आदेश का सिर्फ इंतजार है।

पीड़िता ने कई बार बदला अपना बयान

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना की जाँच काफी हद तक पूरी हो चुकी है। पुलिस टीआई परेड के बाद अगला कदम उठाएगी। पीड़िता का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। 10 अक्टूबर को दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ शारीरिक प्रताड़ना की गई थी। बाद में, पुलिस ने दावा किया कि इस घटना में केवल एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ बलात्कार करने के सबूत मिले हैं। जाँच ​​सूत्रों के अनुसार, मानसिक अस्थिरता के कारण पीड़िता ने कई बार अपना बयान बदला। लेकिन आखिरी बयान में सब कुछ स्पष्ट है। सूत्र के अनुसार, घटनास्थल पर अप्रयुक्त कंडोम पाए गए थे। हालाँकि, इसे अदालत में पेश नहीं किया गया। पुलिस को अब सभी फोरेंसिक रिपोर्टों के आने का इंतजार है।

24 को फूलझड़ सुधारगृह में होगी TI परेड, 27 तक आरोपियों को जेल

सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने अदालत में दो अर्ज़ियाँ लगाईं। पहली, उन्होंने पीड़िता और उसकी सहपाठी के व्हाट्सएप की जाँच करने की माँग की। उन्होंने अदालत को बताया कि चैट मैसेज डिलीट होने के बाद भी देखे जा सकते हैं। उन्होंने उसी दिन ऐसा करने की अदालत से अनुमति माँगी। अदालत ने यह अनुमति दे दी। दूसरी अर्ज़ी में, वकील ने सहपाठी को छोड़कर बाकी पाँच आरोपियों की टीआई परेड की माँग की। अदालत ने टीआई परेड की तारीख 24 अक्टूबर तय की। अदालत के आदेश के तहत 24 अक्टूबर को टीआई परेड के लिए पीड़िता फूलझड़ स्थित दुर्गापुर महकमा सुधार गृह (जेल) जाएगी और टेस्ट आईडेंटीफिकेशन (टीआई) परेड में शामिल होगी। सहपाठी को छोड़कर बाकी 5 आरोपी को टीआई परेड में हाजिर किया जाएगा।

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