SIR: कल जारी होगी वोटर ड्राफ्ट लिस्ट! कैसे चेक करेंगे अपना नाम? जानें बस एक CLICK में

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👉 17 दिसंबर से डीएम ऑफिस में होगी सुनवाई, भूल सुधार के लिए एक माह का समय

कोलकाता : पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, गोवा, राजस्थान और लक्षद्वीप में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) फॉर्म भरने की तारीख बीते गुरुवार (11 दिसंबर) को ही समाप्त हो चुकी है और इन राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर यानी कल प्रकाशित किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में 58 लाख मतदाताओं के नाम कट सकते हैं तथा बड़ी संख्या में (1.65 करोड़) मतदाताओं के SIR फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई है. जिन मतदाताओं के फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई है, उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा और उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है.

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मान्य 12 दस्तावेज पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाणपत्र आदि की जांच करने और सत्यापन के बाद मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा. चुनाव आयोग मंगलवार को पश्चिम बंगाल सहित चार प्रदेशों में वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेगा. आइए जानें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? कैसे चेक करेंगे.

🔹ऑनलाइन देख सकते हैं अपना नाम : चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से देखी जा सकती है. ऑनलाइन नाम सर्च करने के लिए, सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट (eci.gov.in) पर जाएं. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देखने के लिए अपना नाम और EPIC नंबर डालें. लिस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध होगी. चुनाव आयोग के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची voters.eci.gov.in और wbceo.wb.gov.in वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी. इसके अलावा, मतदाता ECINET मोबाइल ऐप के जरिए भी लिस्ट देख सकते हैं.

🔹ऑफलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम : जो लोग ऑफलाइन चेक करना चाहते हैं, उनके लिए हर पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास लिस्ट होगी. अगर आपको BLO तक पहुंचने में दिक्कत होती है, तो ब्रांच लेवल एजेंट (BLAs) मदद करेंगे. आप बीएलओ के पास से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं. चुनाव आयोग उन लोगों की लिस्ट भी पब्लिश करेगा, जिनके नाम वोटर रोल से हटा दिए जाएंगे.

चुनाव आयोग के पास न केवल वे नाम होंगे, जिन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रखा जाएगा, बल्कि वे नाम भी होंगे जो पहले से ही वोटर रोल से बाहर रखे जा रहे हैं, क्योंकि गिनती के फॉर्म जमा करने के समय के दौरान वे फॉर्म जमा नहीं किए गए हैं.

🔹नाम न होने पर क्या करें : यदि प्रारूप मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो आपको फॉर्म 6 का एनेक्सर 4 (Annexure 4) भरकर जमा करना होगा. आयोग ने बताया कि 17 दिसंबर से सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी. इस सुनवाई में केवल उन लोगों को बुलाया जाएगा, जिनका नाम 2002 और 2025 की डेटा मैपिंग (Mapping) के दौरान नहीं मिला है, या जिनके द्वारा जमा की गई जानकारी में कोई त्रुटि पाई गई है. केवल डीएम ऑफिस में ही सुनवाई होगी.

🔹किन्हें और कैसे बुलाया जाएगा : एक अहम सवाल के जवाब में आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) में 2002 से जुड़ा हिस्सा नहीं भरा था, उन सभी को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा. सुनवाई के लिए बुलाने की प्रक्रिया पर आयोग ने कहा कि इसके लिए फोन, एसएमएस या स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा. इसके बजाय, बीएलओ (BLO) खुद घर-घर जाकर सुनवाई का नोटिस पहुंचाएंगे.

✔️बंगाल में 7.59% लोगों ने नहीं भरा SIR फॉर्म

चुनाव आयोग के अनुसार SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीएलओ सभी मतदाताओं के घर गये हैं और वहां से SIR फॉर्म वितरित किया और फिर फॉर्म संग्रहित कर उसे चुनाव आयोग की वेबसाइट में अपलोड किया है. बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर में तीन बार गये. इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने ऑनलाइन भी SIR फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध कराई थी, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में 11 दिसंबर तक कुल 58,17,851 फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं.

यह कुल वोटर्स का 7.59% है. इसमें से लगभग 58 लाख वोटर में से 24,19,158 की मौत हो चुकी है. 12,10,434 का पता नहीं चल रहा है, 19,92,816 परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, 1,37,747 पहले से एनरोल हैं और 57,696 दूसरे कारणों से हैं.

✔️नाम कट चुके हैं, तो मानें चुनाव आयोग की ये बात

जिन वोटरों के फॉर्म कलेक्ट नहीं हुए हैं, उनके नाम 16 दिसंबर तक संबंधित बूथों पर पब्लिश कर दिए जाएंगे. पब्लिश होने के बाद, वोटर नाम जोड़ने या हटाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यहां तक ​​कि मृत या डुप्लीकेट एंट्री के बारे में भी चिंता जता सकते हैं. यदि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है तो आप दावा या शिकायत कर सकते हैं.

चुनाव आयोग इस बाबत एक माह का समय दिया है. चुनाव आयोग दावों को वेरिफाई करेगा और सुनवाई के लिए बुला सकता है. उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट में नाम शामिल किया जा सकता है.

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