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आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस: संजय रॉय दोषी करार!

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में कोलकाता की अदालत ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है। यह अपराध 9 अगस्त 2024 को हुआ था, जब डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में पाया गया। पुलिस ने घटना के एक दिन बाद आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था, जिसे सीसीटीवी फुटेज और एक ब्लूटूथ डिवाइस के आधार पर पकड़ा गया।

अदालत का फैसला:

➡️ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सुनवाई के 57 दिनों बाद 20 जनवरी 2025 को फैसला सुनाने का ऐलान किया।
➡️ इन-कैमरा ट्रायल के दौरान 50 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
➡️ सुनवाई 9 जनवरी 2025 को पूरी हुई थी।

राजनीतिक प्रतिक्रिया:

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया, लेकिन कहा कि मामले की “बड़ी साजिश” की जांच जरूरी है।
उन्होंने कहा, “हम फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीता गोयल पर भी कार्रवाई हो।”

संजय रॉय की बहन का बयान:

दोषी ठहराए जाने के बाद संजय रॉय की बड़ी बहन ने कहा, “अगर उसने कोई अपराध किया है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परिवार का आदेश को चुनौती देने का कोई इरादा नहीं है।
उन्होंने कहा, “संजय ने कभी भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। हालांकि, बीते कुछ वर्षों में हमारा उसके साथ संपर्क नहीं रहा।”

घटना जिसने देश को हिला दिया:

यह अपराध पूरे देश को झकझोर देने वाला था।
➡️ 9 अगस्त 2024: प्रशिक्षु डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिला।
➡️ 10 अगस्त 2024: सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय रॉय की गिरफ्तारी।
➡️ 12 नवंबर 2024: केस का ट्रायल शुरू।
➡️ 9 जनवरी 2025: सुनवाई समाप्त।
➡️ 20 जनवरी 2025: दोषी के लिए सजा का ऐलान।

ghanty

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