आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने कोयला तस्करी मामले में बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को अभियुक्तों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, विशेष सीबीआई अदालत के जज राजेश चक्रवर्ती ने घोषणा की कि इस मामले में चार्जशीट 25 नवंबर को दाखिल की जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने सभी आरोपियों को 25 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का सख्त आदेश दिया है।
अभियुक्तों के वकीलों ने रखी अपनी दलीलें
इससे पहले, सीबीआई ने अदालत से चार्ज फ्रेम करने के लिए आवेदन किया था। लेकिन, अभियुक्त पक्ष ने कुछ मुद्दों पर अपनी दलीलें पेश करने के लिए समय मांगा था। अदालत ने यह समय दिया और सोमवार को अभियुक्त पक्ष के वकीलों ने संबंधित धाराओं को लेकर अपनी बात रखी। दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि चार्जशीट 25 नवंबर को दायर की जाएगी।
चार्जशीट की धाराओं पर सस्पेंस बरकरार
अभियुक्तों के वकीलों ने बताया कि चार्जशीट किन धाराओं के तहत दाखिल की जाएगी, यह 25 नवंबर को ही स्पष्ट होगा। सीबीआई ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
कोयला तस्करी मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला देश के सबसे बड़े कोयला तस्करी घोटालों में से एक है, जिसमें बड़े उद्योगपति, राजनेता और अधिकारियों के नाम जुड़े होने की बात सामने आई है। इस घोटाले ने बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी हलचल मचा दी थी। सीबीआई की जांच ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है।
अदालत का सख्त रुख: आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपी, जिनमें कथित तौर पर बड़े नाम शामिल हैं, 25 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। अगर ऐसा नहीं होता, तो कोर्ट सख्त कदम उठा सकती है।