📍 आसनसोल/नई दिल्ली –
अवैध कोयला उत्खनन और तस्करी मामले में सीबीआई और ईडी की शिकंजे में फंसे मुख्य अभियुक्त अनुप माजी उर्फ लाला माजी को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया है, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
🔍 क्या है मामला?
लाला माजी पर 1014 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है।
सीबीआई ने उसे अवैध कोयला खनन और तस्करी के मामले में मुख्य अभियुक्त बनाया था। इसके बाद ईडी ने जब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, तो 163 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई।
ईडी के अनुसार, यह संपत्ति कोयले की अवैध तस्करी से कमाए गए काले धन से खरीदी गई थी।
🧾 पूछताछ और जवाबों से नाखुश ईडी
ईडी और सीबीआई दोनों ने लाला माजी को पूछताछ के लिए बुलाया था।
हालाँकि लाला ने संपत्तियों के स्रोत को लेकर कुछ दस्तावेज़ दिए, लेकिन ईडी उसके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई और दिल्ली कोर्ट में मामला दर्ज कराया।
अब लाला माजी ने जो जमानत याचिका दायर की थी, उसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है।
📉 क्या अब होगी गिरफ्तारी?
इस जमानत याचिका के रद्द होने के बाद, लाला माजी की गिरफ्तारी की संभावना और प्रबल हो गई है।
सूत्रों की मानें तो ईडी आगे उसकी अन्य संपत्तियों को भी चिन्हित कर सकती है।
यह मामला पश्चिम बंगाल की कोयला तस्करी राजनीति और नौकरशाही से जुड़े बड़े चेहरों तक पहुँच सकता है।