प्राप्त खबरों के अनुसार, आज यानी सोमवार को सीएए की अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र सरकार का यह बड़ा कदम होगा। केन्द्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 के नियम जल्द लागू करेगी।
गृह मंत्रालय द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले आज सीएए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। सीएए नियम के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत में आने वाले लोगों की भारतीय नागरिकता की वैधता को सुनिश्चित करेगा l इसके लिए कुछ समय पहले सरकार द्वारा एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा l
सीएए नियम के मुताबिक, नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केन्द्र सरकार के पास होगा l सीएए कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध) का गृह मंत्रालय जांच कर नागरिकता जारी करेगा l
इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है l जानकारी के मुताबिक, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों से आए विस्थापित अल्पसंख्यक को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे l सीएए को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं. कई राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था। इस वजह से सरकार ने रूल्स फ्रेम करने में देरी की थी पर अब सीएए रूल्स का नोटिफिकेशन एमएचए ने जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है।