रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों की समयबद्धता बनाए रखने के लिए आसनसोल मंडल ने अलार्म चेन पुलिंग (ACP) के दुरुपयोग के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। पिछले तीन महीनों में आरपीएफ ने 386 मामलों में से 371 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत दर्ज इन मामलों में आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है कि बिना किसी आपात स्थिति में चेन खींचना यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और पूरे रेल नेटवर्क को प्रभावित करता है।

🚨 क्या है समस्या?
- अलार्म चेन पुलिंग से अचानक ट्रेन रोक दी जाती है।
- इससे यात्रियों को असुविधा, परिचालन में बाधा और हादसे का खतरा बढ़ जाता है।
- कई बार मामूली कारणों या निजी स्वार्थ के लिए यात्री चेन खींच देते हैं।
📹 निगरानी और जांच तेज
इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए आसनसोल मंडल की आरपीएफ ने:
- ट्रेनों में औचक जांच बढ़ा दी है।
- सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी कड़ी की है।
- स्टेशनों पर अतिरिक्त टीम तैनात की है।

🙏 यात्रियों से अपील
रेलवे ने साफ कहा है कि चेन का इस्तेमाल केवल आपातकालीन हालात—जैसे चिकित्सीय आपात स्थिति, महिला या बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी परेशानी, या किसी गंभीर खतरे में ही किया जाए।
दुरुपयोग की स्थिति में आरोपी को गिरफ्तारी, जुर्माना और यात्रा समाप्ति का सामना करना पड़ेगा।
💬 अधिकारियों का बयान
आसनसोल मंडल के अधिकारियों का कहना है:
“हमारा लक्ष्य है यात्रियों को सुरक्षित वातावरण देना और रेल सेवाओं को बिना बाधा के चलाना। हर यात्री की जिम्मेदारी है कि वह अनुशासन और सुरक्षा नियमों का पालन करे।”












