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आसनसोल-दुर्गापुर

सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी का आरोप, अरूप मुखर्जी ने थाने में दी शिकायत

Moutushi · 20 September 2026, 7:26 PM

आसनसोल: आसनसोल साउथ थाना क्षेत्र के मोहितला कॉलोनी निवासी अरूप मुखर्जी ने सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अरूप मुखर्जी का आरोप है कि एक समाचार पोर्टल या चैनल के आधिकारिक फेसबुक पेज पर प्रकाशित उनकी रिहाई से संबंधित खबर के कमेंट सेक्शन में एक फेसबुक खाते से धमकी भरा संदेश पोस्ट किया गया। शिकायतकर्ता ने इस कथित टिप्पणी को गंभीर बताते हुए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

बताया गया है कि हाल ही में अरूप मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। यह प्रदर्शन बागेश्वर बाबा द्वारा बंगाली संस्कृति, खान-पान और बंगाली समुदाय को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में आयोजित किया गया था। इसी मामले में दर्ज एक केस के सिलसिले में अरूप मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। शिकायत में कहा गया है कि वह करीब चार दिन सुधार गृह में रहने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत पर रिहा हुए।

रिहाई के बाद उनकी जेल से बाहर आने से संबंधित खबर एक समाचार पोर्टल या चैनल के आधिकारिक फेसबुक पेज पर प्रकाशित की गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसी फेसबुक पोस्ट के कमेंट सेक्शन में ‘शोषण कुमार हिंदू’ नाम के एक फेसबुक खाते से कथित तौर पर धमकी भरी टिप्पणी की गई। अरूप मुखर्जी ने पुलिस को दी शिकायत में दावा किया है कि टिप्पणी में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।

इस कथित टिप्पणी के सामने आने के बाद अरूप मुखर्जी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आसनसोल साउथ थाने का रुख किया। उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। शिकायत में कथित फेसबुक खाते के पीछे मौजूद व्यक्ति की पहचान करने और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

अरूप मुखर्जी का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की कथित धमकी से केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को लेकर भी चिंता पैदा हुई है। उनका आरोप है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध फेसबुक पोस्ट के कमेंट सेक्शन में इस प्रकार की टिप्पणी किए जाने के कारण उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर भय महसूस हुआ। इसी वजह से उन्होंने मामले को पुलिस के संज्ञान में लाना जरूरी समझा।

शिकायत के साथ कथित सोशल मीडिया गतिविधि से संबंधित सामग्री भी पुलिस को उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, संबंधित समाचार पोस्ट का लिंक, पोस्ट का स्क्रीनशॉट और कथित धमकी वाले कमेंट का स्क्रीनशॉट शिकायत के साथ संलग्न किया गया है। इन डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस संबंधित खाते और टिप्पणी की वास्तविकता की जांच कर सकती है।

सोशल मीडिया के जरिए दी गई कथित धमकियों के मामलों में डिजिटल साक्ष्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी खाते की पहचान, पोस्ट या टिप्पणी का समय, संबंधित सामग्री और खाते से जुड़ी अन्य तकनीकी जानकारी जांच का हिस्सा हो सकती है। हालांकि, किसी फेसबुक खाते के नाम के आधार पर ही उसके वास्तविक संचालक की पहचान तय नहीं की जा सकती। इसके लिए पुलिस की ओर से आवश्यक तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी होगी।

शिकायत में अरूप मुखर्जी ने भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की उचित धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 आपराधिक धमकी से संबंधित है और इसमें किसी व्यक्ति को उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर भय पैदा करने की स्थिति का उल्लेख है। मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी के लिए इसी धारा में अधिक गंभीर दंड का प्रावधान भी है। हालांकि, इस मामले में कौन-सी धाराएं लागू होंगी, यह पुलिस की जांच और मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिस फेसबुक खाते से कथित टिप्पणी की गई, वह वास्तव में किस व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए पुलिस जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को कथित धमकी के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा।

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में राजनीतिक प्रदर्शन और उससे जुड़ी कानूनी कार्रवाई भी महत्वपूर्ण है। अरूप मुखर्जी के अनुसार, वह बंगाली संस्कृति और समुदाय को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के बाद दर्ज मामले में उनकी गिरफ्तारी और बाद में जमानत पर रिहाई हुई। अब उनकी रिहाई से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट पर कथित धमकी भरी टिप्पणी को लेकर पुलिस शिकायत सामने आई है।

घटना ने सोशल मीडिया पर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े पोस्ट के कमेंट सेक्शन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे पर असहमति या बहस होना अलग बात है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की शिकायत के अनुसार उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है, तो उसकी जांच संबंधित कानूनों के तहत की जा सकती है।

अरूप मुखर्जी ने पुलिस से मामले की तत्काल जांच, कथित फेसबुक खाते के संचालक की पहचान और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर उचित कार्रवाई की मांग की है। अब इस मामले में पुलिस की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि कथित टिप्पणी किस खाते से की गई, उसे किसने पोस्ट किया और शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में क्या तथ्य सामने आते हैं।

फिलहाल आसनसोल साउथ थाने में दी गई शिकायत के बाद मामले को लेकर पुलिस की जांच पर नजर बनी हुई है। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्रीनशॉट और फेसबुक पोस्ट के लिंक सहित अन्य डिजिटल सामग्री जांच में महत्वपूर्ण हो सकती है। जांच के बाद ही इस सोशल मीडिया विवाद की वास्तविक स्थिति और आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर तस्वीर साफ हो सकेगी।

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